नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को मिली 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 25 हजार के जुर्माने की सजा
झांसी: दिनाँक 25.05.2022 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रक्सा पर मु.अ.सं. 153/2022 धारा- 376क,ख भा0द0वि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में झाँसी पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज शुक्रवार को न्यायालय ए0डी01जे0 द्वितीय / स्पे0 रेप पाक्सो एक्ट कोर्ट, झाँसी द्वारा अभियुक्त रवि राजपूत पुत्र कैलाश राजपूत निवासी देव अकैडमी के पीछे कस्बा व थाना रक्सा, जिला झाँसी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्जित किया गया।
दण्डित कराने में एडीजीसी चन्द्रप्रकाश शर्मा, विवेचक उ0नि0 जितेन्द्र सिंह ठक्कर, कोर्ट मुहर्रिर हे0का0 नीरज कुमार व कोर्ट मुहर्रिर म0का0 अर्चना, पैरोकार हे0का0 योगेन्द्र सिंह थाना रक्सा जनपद झाँसी का विशेष योगदान रहा ।
रिपोर्ट अंकित साहू


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