चैक गेट के माध्यम से ई-चालान के 1064 नोटिस जारी, 4 करोड़ से अधिक वसूली शेष
झांसी: जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने
खनिज विभाग एवं परिवहन विभाग की संयुक्त बैठक में चेक गेट एवं एम-चेक पर लम्बित प्रकरणों के शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित कराये जाने तथा नियम विरूद्ध तरीके से बिना हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट तथा नम्बर प्लेट से छेड़-छाड़ करके उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाहियों की समीक्षा करते हुए जनपद में अवैध खनन एवं अवैध परिवहन तथा ओवरलोडिंग पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि शासन- प्रशासन कि सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जनपद में अवैध खनन और परिवहन को सख्ती से रोका जाए। अवैध खनन एवं परिवहन को पूर्णतः रोकने हेतु ऐसे क्षेत्र जहां ओवरलोडिंग की अधिक समस्या है वहां नाका लगाते हुए एमएम-11 की जांच की जाए। उन्होंने तहसील स्तरीय टास्क फोर्स समिति जनपद में निर्गत समस्त बालू पट्टों का शत-प्रतिशत निरीक्षण करते हुए सीमांकन का सत्यापन करना सुनिश्चित करें, यदि कहीं अनियमितता पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई अवश्य कि जाये।
जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट चैंबर में जनपद में अवैध खनन एवं अवैध परिवहन को लेकर की बैठक में अध्यक्षता करते हुए अवैध खनन एवं परिवहन को सख्ती से रोके जाने के लिए जनपद में बालू , पत्थर और मोरम सहित अन्य पट्टों की जाँच तहसील स्तर पर गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा किए जाने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि टीम के सदस्य आपस में समन्वय स्थापित करते हुए सम्बन्धित क्षेत्र के अलग-अलग बालू घाटों अथवा बालू खनन के अन्य सम्बन्धित जगहों का निरीक्षण करें एवं अवैध खनन पाये जाने अथवा नियम विरुद्ध खनन पाए जाने पर नियमानुसार सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए उसकी आख्या जिलाधिकारी कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने उपजिलाधिकारियों को निरीक्षण के दौरान सीमांकन का भी सत्यापन करते हुए अधिक सीमा में खनन पाए जाने पर पेनाल्टी लगाए जाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि बालू,गट्टी एंव मोरम सहित अन्य परिवहन में वाहन पर डबल नंबर प्लेट/नंबर प्लेट न पाए जाने अथवा त्रुटिपूर्ण एवं गंदगी लगी नंबर प्लेट लगाकर परिवहन करने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि वाहन में नंबर प्लेट नहीं होने और नियमानुसार एमएम 11 के साथ बालू परिवहन को भी अवैध मानते हुए चालान काटे जाने की कार्यवाही करें व वाहन को सीज किए जाने की कार्रवाही सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने बैठक में उपस्थित खनन/परिवहन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वैध प्रपत्रों के बिना परिवहन करने पर पकड़े गए वाहन के स्वामी, क्रेशर मालिक एवं पट्टाधारक के विरुद्ध आई0पी0सी0 की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जाए।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने जनपद-झांसी में उपखनिज का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध चेक गेट के माध्यम से जारी ई-चालान के 1064 नोटिस, जिसके सापेक्ष रू0 4,63,94,701.00 तथा एम-चेक के माध्यम से जारी 146 नोटिसों के सापेक्ष रू0 61,70,080.00 की धनराशि वसूली हेतु शेष रहने पर नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिए कि नोटिस तामिल कराने हेतु पुलिस विभाग का सहयोग ले ताकि चालान में दर्ज धनराशि को वसूला जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री डेस्क बोर्ड पर चेक गेट एवं एम-चेक के प्रकरण लम्बित होने के कारण जनपद की रैकिंग प्रभावित हो रही है, इसमें भी सुधार लाए जाने के निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित अधिकारियों से उन्होंने कहा कि उक्त के अतिरिक्त यह भी तथ्य संज्ञान में आया है कि बिना हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट तथा नम्बर प्लेट में अंकित वाहन नम्बर में छेडछाड करके उपखनिज का अवैध परिवहन किया जा रहा है। यह पूर्णतया गलत है, इसे सख्ती से रोका जाए। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि जनपद में अवैध परिवहन पर पूर्णता अंकुश लगाने हेतु चार मुख्य मार्गों पर 04 चैकगेट मानव रहित तकनीक पर आधारित स्थापित किए गए हैं। यह गेट झांसी कानपुर हाईवे पर स्थित पूंछ चेक गेट, गुरसराय से कोटरा रोड पर स्थित चेक गेट,झांसी से कानपुर मुख्य मार्ग में ग्राम-बड़ा गांव (निकटतम सेमरी टोल प्लाज़ा) एवं झांसी से ललितपुर मुख्य मार्ग में ग्राम-खैलार (निकटतम बबीना टोल प्लाजा) पर स्थित है, सभी गेट पर सीसीटीवी कैमरे संचालित है जिसके माध्यम से ओवर लोडिंग एवं अवैध खनन पर पूर्ण निगरानी रखी जा रही है।
इस मौके पर अपर जिलाधिकारी न्याय अरुण कुमार गौड़, वरिष्ठ खनन अधिकारी शैलेंद्र सिंह, एआरटीओ हेमचंद गौतम, एआरटीओ प्रशासन एस के अग्रवाल, अपर नगर मजिस्ट्रेट अजय कुमार यादव उपस्थित रहे।
रिपोर्ट अंकित साहू

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