किशोरी के साथ दुष्कर्म और गर्भपात मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

झांसी । किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद गर्भपात कराने के मामले में आरोपी को न्यायालय से जमानत नहीं मिल‌ सकी।अपर सत्र न्यायाधीश, गरौठा, कनिष्क सिंह ने उसका प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव के अनुसार वादिया मुकदमा ने 07 नंबवर 2025 को थाना गरौठा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री  मुस्कान उम्र लगभग 16 वर्ष के साथ गाँव का रवि पुत्र राजू तमंचे के बल पर धमकाकर जबरन दुष्कर्म करता रहा व उसको जब गर्भ ठहर गया तो 03 नंबवर 2025 की शाम घर पर बुलाया और उसे बन्दूक के बल पर गांव से उनके परिवारीजन नरेन्द्र, पुष्पेन्द्र व राजू पुत्रगण प्रकाश व अन्य लोग बोलेरो  से जबरदस्ती गुण्डई के बल पर ले गये। मुझे धमकाया कि तूने किसी को सूचना दी तो तेरे परिवार को जान से मार देगें।भय के कारण सूचना नहीं दे सकी। आज सुबह पुत्री को मरणासन्न हालत में घर पर छोड़ गये। बेटी ने बताया कि किसी अस्पताल में सात माह का गर्भपात करवा दिया।
उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 64 (4), 351 (3) बी०एन०एस० के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त रवि द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.