पत्नी पर जानलेवा हमले के आरोपी को जमानत नहीं मिली, न्यायालय ने खारिज किया प्रार्थना पत्र
झांसी । पत्नी पर चाकुओं से जानलेवा हमले के आरोपी को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी,उसका जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश, गरौठा कनिष्क सिंह के न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा बाबू राइन ने 13 सितंबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई गयी कि
बेटी के शौहर सन्नी राईन निवासी चौगडड़ा गांधीगंज, कस्बा व थाना मऊरानीपुर से बेटी का मुकदमा चल रहा है। सन्नी,उसके भाई, पिता व मां द्वारा मुकदमा वापस लेने के लिये बार बार दबाव बनाया जा रहा था और मुकदमा वापस न लेने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही थी।उसकी पुत्री सफीना राइन 12 सितंबर को करीब 6 बजे शाम अपने ब्यूटी पार्लर पर काम कर रही थी, तभी उसके शौहर सन्नी राईन ने मेरी बेटी को जान से मारने कि नियत से उसके व्यूटी पार्लर के अंदर घुसकर चाकुओं से हमला कर दिया और उसे मृत समझ कर वहाँ से भाग गया। पूरी आशंका है कि उक्त कृत्य सन्नी ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया है। मेरी बेटी मेडिकल के इमरजेंसी में भर्ती है और जिंदगी और मौत से जूझ रही है। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना गरौठा में मुकदमा पंजीकृत किया गया।
उक्त मामले में कारागार में बंद अभियुक्त शनि राईन उर्फ सन्त्री की ओर से धारा 109 (1) बी०एन०एस० के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।


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