नशे के सौदागर को 03 वर्ष का कठोर कारावास ,पचास हजार रूपये अर्थदण्ड

झांसी । अवैध चरस सहित पकड़े गए नशे के सौदागर को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट /अपर सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय) शरद कुमार चौधरी के न्यायालय ने 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया । 
विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी के अनुसार 24 अगस्त 2013 को थाना बबीना पुलिस ने गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर ललितपुर की तरफ से आ रहे एक तिपहिया वाहन आपे को रोकना चाहा तो पुलिस को देखकर चालक वाहन को तेजी से पीछे मोड़कर वापस जाने लगा, संदिग्ध प्रतीत होने पर मोबाइल फोन से हाइवे पर मौजूद फोर्स को आपे की घेराबंदी करने के लिए कहा गया। हाईवे तिराहे से पहले सड़क खराब होने के कारण व सामने से पुलिस पार्टी को व पीछे से जीप को देखकर उसमें सवार दो लड़के कूदकर विपरीत दिशाओं में भागे जिनको घेरकर, बल प्रयोग कर पकड़ लिया गया। सख्ती से भागने का कारण पूछने पर बताया कि वह लोग चरस खरीद कर ला रहे थे इसलिए पुलिस को देखकर भागना चाह रहे थे। पकडे गये युवकों ने अपने नाम भूपेन्द्र यादव पुत्र स्व० कन्हैयालाल , दूसरे ने अपना नाम जितेन्द्र अहिरवार पुत्र मंगल अहिरवार ,आपे चालक ने अपना अंशुल दुबे पुत्र राजेश दुबे व चौथे ने अपना नाम धर्मेन्द्र अहिरवार पुत्र लक्ष्मी नारायण बताया । सभी ने सहमति से बताया कि आपे में सवारियों को बैठाकर मौके पाकर उनकी जेब काट लेना व बैग से कीमती सामान निकालने का काम करते हैं। तलाशी में सभी के कब्जे से करीब एक किलोग्राम अवैध चरस बरामद की गयी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया।
जहां अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ग्वाल टोली हंसारी निवासी अभियुक्त भूपेन्द्र यादव पुत्र कन्हैया लाल को धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोप में 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को पाँच माह का अतिरिक्त  कारावास भुगतना होगा।

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