झांसी में दलित महिला की हत्या के आरोपी की जमानत खारिज, खुद जहर खाकर किया था आत्महत्या का प्रयास

झांसी। अवैध संबंधों से इनकार करने पर दलित महिला की बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर खुद जहर खा लेने के आरोपी की जमानत अर्जी 
विशेष न्यायाधीश अनु. जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने निरस्त कर दी।
लोक अभियोजक केशवेंद्र प्रताप सिंह एवं कपिल करोलिया के अनुसार ग्राम छपरा निवासी वादिया ने थाना बडागांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 नंबवर 2024 को करीब शाम 5 बजे मेरी सास रानी अहिरवार को जान से मारने की नियत से बेरहमी से हमला कर घायल कर दिया है जो मेडिकल कालेज में भर्ती है। मेरी सास ने बताया कि गांव के ही कमलेश कुशवाहा पुत्र स्व. चतुर सिंह ने उन पर चाकू से वार कर खुद जहर खा लिया है। दौरान मुकदमा रानी की मौत हो गयी।धारा-103 (1) बीएनएस, 3 (2) 5 एससीएसटी एक्ट , धारा 3/25 व 4/25 आयुध अधिनियम के तहत थाना बडागांव में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक तलवार बरामद की। अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।अभियुक्त विगत 27 नंबवर 2024 से जेल में निरूद्ध है। उक्त मामले में अभियुक्त कमलेश कुशवाहा की ओर से प्रस्तुत जमानत पर सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की मांग पर न्यायालय ने प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।

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