जान लेवा हमले के आरोपी को नहीं मिली जमानत, अर्जी निरस्त

झांसी । जान लेवा हमले के आरोपी को जमानत नहीं 
मिल सकी,उसका जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश, गरौठा, कनिष्क सिंह के न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा सरमन ने 13 फरवरी 2026 को थाना एरच  पर तहरीर देकर बताया था कि वह 11 फरवरी 2026 को सुबह करीब 11:00 बजे अपने घर पर परिवार के साथ बैठा हुआ था तभी  सुभाष पुत्र परशुआ वाले,करन पुत्र अज्ञात व शूटर पुत्र अज्ञात निवासी बधैरा व उसके कई साथी जिनका नाम पता अज्ञात मेरे घर के अन्दर घुस आये और गंदी गंदी गालियां देते हुए कहा कि अपने लड़के को बाहर निकालो तो वादी ने कहा कि क्या बात हो गयी मुझे बताओ तो विपक्षी , वादी के घर के अन्दर कट्टा निकालकर घुस आया और कहा कि तुम अपने लड़के को बाहर निकालो नहीं तो तुझे जान से मार देंगे, तो एकदम अफरा तफरी मच गयी और सभी लोग एक साथ बाहर निकलकर आये और कहने लगे कि तुम्हारे लड़के ने मुझे गालियां दी है और मेरे पिता से झूठी शिकायत की है तो उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने लगे । विपक्षी सुभाष कट्टा निकालकर लहराने लगा और उसके साथ आए अज्ञात व्यक्ति जो लाठी ,डंडे ,बल्ला व स्टम्प हाथ में लेकर मारपीट करने लगे ।शोर गुल सुनकर गाँव के  लोग आ गये जिससे बीच बचाव होने लगा लेकिन वह गाँव के लोगों के साथ भी मारपीट करने लगे और कट्टा निकाल लिया जब किसी ने कहा कि इन लोगों की वीडियो बनाओ और 112 पुलिस को फोन करो तभी से लोग मानेंगे , वीडियो में विपक्षी सुभाष, करन, सूटर वीडियो में साफ दिखायी दे रहे है। सुभाष कट्टा चलाते हुए भाग गया। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।
उक्त मामले में अभियुक्त सुभाष दुबे पुत्र अनूप उर्फ परशुआ द्वारा धारा 109,333,115(2),352, 351 (3) बी०एन०एस० के तहत थाना एरच, जिला हाँसी के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई उपरांत निरस्त कर

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