अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या के मामले में आरोपी पति को नहीं मिली अग्रिम जमानत

झांसी। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता की हत्या के मामले में आरोपी पति की अग्रिम जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश गरौठा,कनिष्क सिंह के न्यायालय ने निरस्त कर दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसने अपनी बहन की शादी वर्ष 2013 में देवेन्द्र सिंह के साथ की थी , जिसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दो लाख रुपए नकद व समस्त दान दहेज दिया था। शादी के बाद अतिरिक्त दहेज के साथ में एक लाख रुपए की मांग को लेकर ससुरालीजन उत्पीड़न करने लगे।
वादी की बहन ने बताया कि मेरा देवर धर्मेन्द्र उस पर गन्दी नजर रखता है, उसने अपनी बहन को समझा बुझाकर वापिस ससुराल भेज दिया , परन्तु फिर भी  ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को प्रताड़ित करते रहते थे। 06 दिसंबर 2025 को  उसकी बहन ,उसका देवर धर्मेन्द्र उर्फ रामलला घर पर थे. तभी धर्मेन्द्र उसकी बहन के साथ छेड़छाड़  करने लगा और कहा कि यदि तुम्हारे मायके वाले अतिरिक्त दहेज की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो तुम मेरे साथ रहने लगो मैं तुम्हें रूपये देता रहूंगा और उसने वादी की बहन को पकड़कर जबरन बलात्कार करने की कोशिश की। उसकी बहन ने  इसका विरोध किया तो धर्मेन्द्र उर्फ रामलला ने बहन का गला दबाकर हत्या कर दी और आत्महत्या दशनि के उद्देश्य से फांसी पर लटका दिया। 07 दिसंबर 2025 को सुबह धर्मेन्द्र उर्फ रामलला ने फोन करके सूचना दी कि तुम्हारी बहन ने फांसी लगा ली है। आप जल्दी आ जाओ। वादी अपने रिश्तेदारों के साथ मौके पर पहुंचा , उसके भांजे ने जहां सन्तोषी लेटी थी. वहां जाने की कोशिश की तो धर्मेन्द्र उर्फ रामलला ने कमरे में जाने से मना किया और गाली गलौज करने लगा तथा भांजे कुलदीप को एक चांटा मार दिया, तब वादी ने 112 नं० पर पुलिस को फोन किया। जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। वादी की तहरीर पर थाना एरच में मुकदमा दर्ज किया गया।
उक्त मामले में अभियुक्त देवेन्द्र सिंह उर्फ देवेन्द्र सिंह परिहार की ओर से धारा- 85,103 (2), 115 (2), 352 बी०एन०एस०के तहत प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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