जानलेवा हमले में आरोपी को नहीं मिली जेल से रिहाई , जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
झांसी। जानलेवा हमले में आरोपी को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी, उसका जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश, गरौठा कनिष्क सिंह के न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा आनन्द रायकवार ने थाना गरौठा पर प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 05 अक्टूबर 2025 को समय लगभग 9:30 बजे सुबह उसके पिता हरनारायण उर्फ हन्नू अपने मकान के बाहर मेरी माँ के साथ सफाई कर रहे थे उसी समय मुहल्ले का शिवचरन पुत्र भगवानदास श्रीवास घर पर आकर पिता को गालियाँ देते हुये चला गया कि मैं अभी आता हूँ, तुम्हें जान से मार दूँगा। करीब 15 मिनट बाद उक्त शिवचरन लोहे की नुकीली धारदार सरिया लेकर आया और सिर में सरिया से हमला कर दिया जिससे पिता लहूलुहान होकर गिर गये। मरणासन्न अवस्था में छोड़कर भाग गया। पिता को मरणासन्न हालत में इलाज हेतु सी०एच०सी० गरौठा से रिफर कराकर मेडिकल कालेज में इलाज कराया जा रहा है।धारा 109 (1) 352,351 (3) भा०न्या०सं० के तहत थाना गरौठा में मुकदमा दर्ज किया गया।उक्त मामले में जेल में बंद आरोपी शिवचरन श्रीवास की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
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