दुष्कर्मी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास , 25 हजार रूपए अर्थदण्ड
झांसी । अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-02, अनुभव द्विवेदी के न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार रूपए अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र पांचाल के अनुसार वादिनी मुकदमा ने 07 अगस्त 2022 को
थाना कोतवाली में तहरीर दी थी कि वह बी.ए. प्रथम वर्ष की छात्रा है। जब स्कूल या ट्यूशन पढ़ने जाती है तो नकटा चौपडा दतिया गेट बाहर रहने वाला अखिलेश पुत्र गुरुदयाल उसका पीछा करता है उसको रास्ते में रोककर अश्लील हरकतें व अश्लील इशारे करता है। वादिया एवं उसके घर वालों ने अखिलेश से मना किया एवं उसके घर वालों को उलाहना दिया मगर उसके घर वाले भी अखिलेश को समझाने के बजाये, वादिया व उसके माता पिता से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। 10 अप्रैल 2022 को दोपहर 2:00 बजे करीब वह अपने घर पर अकेली थी। माता पिता बाजार गये थे, तभी उक्त अखिलेश, उसके कमरे में आया और आपराधिक बल का प्रयोग करते हुये जबरन बलात्कार किया। अखिलेश ने धमकी दी कि अगर कहीं कोई शिकायत की तो तेरे चेहरे पर तेजाब डालकर चेहरा जला देंगे, तुझे किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, उसने शोर मचाया तो वह भाग गया। जब माता पिता बाजार से घर आये तब उसने आपबीती बताई तो उसके माता पिता ने अखिलेश के पिता गुरूदयाल एवं उसकी माँ उर्मिला को उलाहना दिया तो अखिलेश के पिता , माँ , चाचा सेबू , गीता पत्नी सेमू, अपसा पत्नी अखिलेश ने एक राय होकर गालियां देते हुये मारपीट करने लगे, शोर गुल सुनकर आसपास के लोग आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया तब उक्त लोगों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।
यादिनी मुकदमा की तहरीर पर थाना कोतवाली में धारा-376, 323, 504, 506 भा०दं०सं०के तहत अभियुक्तगण अखिलेश, गुरू दयाल, श्रीमती उर्मिला, सेबू, श्रीमती गीता, श्रीमती अपसा के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। दौरान विवेचना अभियुक्त अखिलेश पाल की गिरफ्तारी कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त अखिलेश पाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा 25 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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