मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में दोषी दो भाईयों को एक साल की सजा

झांसी। सात वर्ष पूर्व मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में दोषी दो भाईयों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,ईश्वर शरण कन्नौजिया के न्यायालय ने एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन अधिकारी अखिलेश कुमार मौर्य के अनुसार केके पुरी कालोनी निवासी वादी मुकदमा मनीष रायकवार ने थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 अगस्त 2019 को रात करीब 8.30 बजे जब वह अपने मकान के बाहर अपनी बहन सोनिया रायकवार के साथ खड़ा था तभी उसके पड़ोसी कृष्णा रायकवार व दीपक रायकवार पुत्रगण भगवानदास आये और उसे व उसकी बहन को गन्दी गन्दी गाली देने लगे और लात घूंसे तथा ईंटों से मारा। जिससे उसे गंभीर चोटें आई और फ्रेक्चर हो गया।
उक्त मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त कृष्णा उर्फ किशन रायकवार व दीपक रायकवार को धारा-325 भा०दं०सं० के अन्तर्गत एक वर्ष के साधारण कारावास व पाँच हजार रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगणों को एक माह के अतिरिक्त कारावास तथा धारा 323 भा०दं०सं० के अन्तर्गत छः महीने के कारावास की सजा सुनाई गयी।

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