नशे की सौदागर दो महिलाओं को 03 -03 वर्ष का कठोर कारावास , दस -दस हजार रूपये अर्थदण्ड

झांसी।छह साल पहले 18 किलो 230 ग्राम गांजे सहित पकड़ी गई नशे की सौदागर दो महिलाओं को 
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट /अपर सत्र न्यायाधीश / एफटीसी, शरद कुमार चौधरी के न्यायालय ने 03 -03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी एवं दस -दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक /नोडल अधिकारी दीपक तिवारी के अनुसार 15 मार्च 2020 को थाना जीआरपी पुलिस ने गश्त के दौरान रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं० 6/8 पर स्थित शौचालय के पास संदिग्ध अवस्था में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया था। पकड़ी गयी महिलाओं में से एक ने अपना नाम सपना शर्मा पत्नी सोनू कुमार, निवासी सुल्तानपुरी नई दिल्ली तथा दूसरी महिला ने अपना नाम नीतू रानी उर्फ रीना निवासी मंगोलपुरी नई दिल्ली बताया। दोनों ने बताया कि उनके पास गाँजा है। तलाशी में सपना शर्मा के पास 08 किलो 230 ग्राम व रीना के पास से 10 किलो ग्राम सहित दोनों के पास कुल 18 किलो 230 ग्राम गांजा बरामद किया गया। उनके खिलाफ धारा 8/30-एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से दोषसिद्ध अभियुक्ता दीपमाला उर्फ सपना शर्मा व अभियुक्ता नीतू रानी उर्फ रीना को धारा-08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोप में 03 -03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी एवं दस -दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर उन्हें एक -एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

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