ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को रोजगार स्थापित करने हेतु मिलेगा ऋण,आवेदन की अंतिम तिथि 30अप्रैल
झांसी : जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राम किशोर ने अवगत कराया है कि उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रो में अधिक संख्या में लोगों के बेरोजगार होने के दृष्टिकोण से ग्रामीण अंचलों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों, बेरोजगारों का शहरों की ओर पलायन को रोकने तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गांवों में ही उपलब्ध कराने के उददेश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने हेतु अधिकतम 10 रुपए लाख तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से दिलायी जाती है।
उन्होंने बताया कि जनपद झांसी हेतु वर्ष 2026-27 में कुल 12 इकाई एवं वित्तीय रू 60 लाख, रोजगार 240 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को पूंजीगत मद में मात्र 4 प्रतिशत ब्याज वहन करना होगा, शेष ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में शासन से प्राप्त धनराशि से उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है, एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनु० जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिलायें एवं भूतपूर्व सैनिक) को जिला योजना के अन्तर्गत पूंजीगत ऋण पर समस्त ब्याज की धनराशि व्याज उपादान के रूप में तथा सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियो को 4 प्रतिशत अधिकतम 10 प्रति ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।
उन्होंने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत इच्छुक अभ्यर्थी जो ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो तथा गांव में अपना उद्यम लगाना चाहता हो जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य के अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने हेतु www.upkvib.gov.in पर आवेदन कर हार्ड कॉपी, आधार कार्ड, पैनकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अनापत्ति प्रमाण पत्र राशन कार्ड की प्रति एवं बैंक पासबुक आदि अभिलेखों सहित दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक कार्यालय, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, इलाइट सिनेमा के पीछे झांसी में जमा कर सकते है एवं अधिक जानकारी के लिए मोबाईल नं07408410797 तथा 9935118886 पर सम्पर्क कर सकते है।
रिपोर्ट अंकित साहू

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