मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने के दोषी वृद्ध को 05 साल का कठोर कारावास ,10 हजार रुपए अर्थदण्ड

झांसी। महज़ सात वर्षीय मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में दोषी 78 वर्षीय वृद्ध को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने 05 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादिया मुकदमा ने थाना नवाबाद में 08 मार्च 2025 को तहरीर देते हुए बताया था कि वह अपने पड़ोस में आशाराम राय के मकान में झाडू पोंछा तथा खाना बनाती है 06 मार्च 2025 को समय करीब 07.30 बजे शाम उसकी पुत्री,उम्र करीब 7 वर्ष भी मकान पर थी, मकान मालिक आशाराम ने उसकी पुत्री पर बुरी नियत रखते हुए कमरे में ले जाकर उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकतें की, पुत्री ने डर के मारे उस समय उसे नहीं बताया कि मम्मी का काम बन्द हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। उसकी बेटी गुमशुम सी दिखी तो उसने पूछा क्या बात है तो उसने बताया कि मकान मालिक आशाराम ने उसे अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें की,वह डर के मारे नहीं बता पाई।  तहरीर के आधार पर धारा-76 भा.न्या.सं. एवं धारा-9एम/10 पॉक्सो एक्ट के तहत आशाराम राय के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। उक्त मामले में न्यायालय में दोषसिद्ध अपराधी आशाराम राय को धारा-9 एम/10 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया , अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

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