सीएम-युवा योजनान्तर्गत उद्यमियों को ऋण पाने का सुनहरा अवसर,ऑनलाइन करें आवेदन
झांसी : उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी ने एततद्वारा इच्छुक उद्यमियों को सूचित किया है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) योजनान्तर्गत उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट https://msme.up.gov.in/ पर आमंत्रित किये जा रहे है।
इस योजनांतर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम रू 05 लाख का ऋण प्रदान किया जायेगा। आवेदक को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। लाभार्थी को परियोजना लागत अधवा अधिकतम 05 लाख रुपए जो भी कम हो, का 10% मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू 05 लाख, जो भी कम हो, के सापेक्ष बैंक/वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण के शत प्रतिशत ब्याज का उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 4 वर्षों के लिए दिया जायेगा। सीजीटीएमएसई कवरेज हेतु आवश्यक धनराशि का वहन भी 4 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। उद्यमियों को लोन की तिथि से 6 माह की अधिस्थगन अवधि (Moratorium Period) दी जायेगी। इस योजनान्तर्गत पात्रता में आयुः 21 से 40 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8 वीं पास या समकक्ष होना अनिवार्य है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडीओपी प्रशिक्षण योजना, एससी/एस०टी०/ओबीसी प्रशिक्षण योजना, उ०प्र० कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षित अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षाणिक संस्थान से स्किल सम्बन्धी सर्टीफिकेट/डिग्री/डिप्लोमा आदि प्राप्त हो, को प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना (जिसमें ब्याज या पूंजी घटक शामिल हो) का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए, सिवाय पीएम स्वनिधि योजना के।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) योजना से सम्बंधित अन्य किसी जानकारी अथवा सहायता हेतु किसी भी कार्य दिवस में उद्योग भवन, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, कमिश्नरी कैंपस, बीकेडी चौराहा, झाँसी में संपर्क कर सकते है।
रिपोर्ट अंकित साहू


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