मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ के दोषी को 03 वर्ष का कठोर कारावास , 5,000 रुपए अर्थदण्ड

झांसी। मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं 5,000 रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि वादी मुकदमा ने 18 जून 2019 को तहरीर दी थी कि 16 जून की रात करीब 09.30 बजे अपने घर पहुंचा। रात्रि में उसकी 10 वर्षीय पुत्री शौच के लिए बाथरूम गई बाहर निकलते ही पहले से घात लगाए बैठे उसके पड़ोसी संजय उम्र लगभग 35 वर्ष ,ऑटो चालक ने उसकी पुत्री को जबरन पकड़ लिया तथा छेड़छाड़ करते हुए मोबाइल पर अश्लील पिक्चर दिखाई किसी प्रकार उसकी पुत्री छूटकर अपने दादा के पास आई और आपबीती बताई। कूलर और टीवी के आवाज में पुत्री की आवाज सुनाई नहीं दी। लड़की को उसके विरूद्ध कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर अभियुक्त संजय के विरूद्ध  धारा-354 क,506 भा.दं.सं.व धारा-12 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना-सीपरी बाजार में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचनोपरान्त आरोप पत्र  न्यायालय में पेश किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध दोषसिद्ध अपराधी संजय को धारा-12 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगी।

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