नशे के सौदागर को 10 वर्ष का कठोर कारावास , एक लाख रूपये अर्थदण्ड
झांसी। 18 वर्ष पूर्व अवैध चरस सहित पकड़े गए नशे के सौदागर को विशेष न्यायाधीश एन०डी०पी०एस० एक्ट /अपर सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय) शरद कुमार चौधरी के न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। एक लाख रूपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
विशेष अभियोजक दीपक तिवारी के अनुसार 02 अप्रैल 2008 को थाना प्रेमनगर पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपने नाम जगदीश सिंह उर्फ दीपू चौहान पुत्र भगवती सिंह चौहान ,राहुल उर्फ रीतू उर्फ टमाटर पुत्र किशन पहाडी सीटीएस कॉलोनी कल्याणपुर जिला कानपुर ,संजय उर्फ सजू सिंह पुत्र बलराम सिंह चौहान निवासी राजकीय उन्नयन बस्ती कल्याणपुर जिला कानपुर बताये। उनके कब्जे से कुल 03 किलो 700 ग्राम चरस बरामद की गयी। पुलिस ने धारा 18/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त संजय उर्फ संजू पुत्र बलराम सिंह चौहान को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 05 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।


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