लुटेरे को चार साल की सजा एवं अर्थदण्ड
झांसी। मुठभेड़ में पुलिस बल पर फायरिंग करने के मामले में दोषी एक लुटेरे को अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०) शरद कुमार चौधरी के न्यायालय ने
04 साल की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप (पिंटू) राजपूत के अनुसार 14 नवंबर 2020 को थाना बड़ागांव प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार त्रिपाठी पुलिस बल के साथ कानपुर झाँसी हाइवे पर दिगारा तिराहे पर गश्त कर रहे थे कि अचानक मुखबिर से सूचना मिली की थाना क्षेत्र में 08 नवंबर 2020 को शंकर हाइवे चौराहे , 11 नवंबर 2020 को सैनिक स्कूल शंकरगण के सामने घटित तथा थाना नवाबाद क्षेत्र में घटित लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले तीन लुटेरे एक मोटरसाइकिल बिना नं० प्लेट निर्माणधीन हाइवे फोरलेन पर लूट के इरादे से बाइपास सर्विस की रोड बायी तरफ से झाँसी की ओर आ रहे हैं, जिनके पास नाजायज असलहे भी हैं। मुखबिर को साथ लेकर उसके बताये हुये स्थान पर पहुँचे, करीब 07.00 प्रातः शंकरगढ़ की ओर से आती हुई मोटरसाइकिल जिस पर तीन युवक बैठे थे, आते दिखायी दिये। मोटरसाइकिल के पास आने पर मोटरसाइकिल रोकने का निर्देश दिया कि मोटरसाइकिल सवार तीन लड़कों ने मोटर साइकिल को रास्ते में फेंक कर अगल-बगल लगे मिट्टी के ढेर व पत्थरों की आड़ लेकर पुलिस बल पर सीधे लगातार तीन फायर किये, पुलिस बल ने किसी तरह अपनी जान बचायी और अपनी जान की परवाह न करते हुये घेरकर तीन बदमाशों को पकड़ लिया।जामातलाशी में एक तमन्चा 315 बोर, दो जिन्दा कारतूस तथा जेब से रूपया 15000, मोबाईल, सिम व एक मदीना कान की बाली सोने की बरामद हुयी। धर्मेन्द्र पाल, सुरेन्द्र कुमार यादव व कल्लू उर्फ संदीप के विरूद्ध धारा-307,411, 413, 420, 186,353/34 में थाना बड़ागांव में मुकदमा दर्ज किया गया।अभियुक्त धर्मेन्द्र पाल के विरूद्ध धारा-3/5/25/27(1) आयुध अधिनियम में आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।
जहां धारा-307, 411, 413, 420, 186, 353,34 भा०द०सं० व धारा-3/5/25/27(1) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध अभियुक्त धर्मेन्द्र को धारा-307 भा०दं०सं० में 04 वर्ष का कारावास एवं 1,000 रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन के कारावास , धारा-411 भा०दं०सं० में 03 वर्ष का कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन के कारावास, धारा-413 भा०दं०सं० में 04 वर्ष का कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन के साधारण कारावास , धारा-420 भा०दं०सं० में 04 वर्ष का कारावास एवं 1,000 रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई गयी।

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