नशे के सौदागर को 03 वर्ष का कठोर कारावास 10 हजार रूपये अर्थदण्ड

झांसी। तीन वर्ष पूर्व 05 किलो 100 ग्राम गांजे सहित पकड़े गए नशे के सौदागर को विशेष न्यायाधीश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम[एनडीपीएस एक्ट] / अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०)शरद कुमार चौधरी के न्यायालय ने 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए दस हजार रूपये अर्थदण्ड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक स्वापक औषधि और मनः प्रभावी अधिनियम दीपक तिवारी के अनुसार 
 22 जुलाई 2023 को थाना गुरसरांय पुलिस 
गश्त पर थी । जैसे ही पुलिस हुल्की माता मन्दिर तिराहा गुरसरांय मऊरानीपुर रोड पर पहुंची तो मऊरानीपुर की तरफ से आ रहा एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस वालो को देखकर अचानक मोटर साइकिल मोड़ कर वापस मऊरानीपुर की ओर जाने लगा। शक होने पर उक्त मोटर साइकिल सवार का पीछा कर घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। अभियुक्त ने अपना नाम आशिक राजपूत पुत्र जयदेव राजपूत, निवासी ग्राम बुढपुरा,थाना बबीना बताया ,जिसकी जामा तलाशी में उसके कब्जे से 05 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया गया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध आशिक राजपूत को धारा-08 (सी) सपठित धारा-20 (बी) (ii) (बी) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम [एनडीपीएस एक्ट] के आरोप में 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं दस हजार रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा 
सुनाई गयी।

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