नशे के सौदागर को नहीं मिली जेल से रिहाई , जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

झांसी। बीस किलोग्राम से अधिक गांजा सहित गिरफ्तार नशे के सौदागर को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी,उसका जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश एन०डी०पी०एस० एक्ट /अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०) शरद कुमार चौधरी के न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
डी०जी०सी० (फौजदारी) दीपक तिवारी के अनुसार  05 मार्च 2026 को जीआरपी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में आटो स्टैण्ड के पास संदिग्ध अवस्था में खड़े एक व्यक्ति के 
पास प्लास्टिक की बोरी व झोले के बारे में पूछा तो वह सकपका गया और बोला कि बोरी में भोलेनाथ का प्रसाद है। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने  अपना नाम तुलसी दास शुक्ला पुत्र दुख छोड शुक्ला उम्र 56 वर्ष, निवासी- राम पारख गौरव, थाना लोनी ट्रोनिका सिटी ग्रामीण कमिश्नरेट गाजियाबाद (उ०प्र०) बताया तथा जामा तलाशी में एक मोबाइल वीवो कम्पनी, नकदी 1870 रूपये, कुल 20. 546 किलोग्राम गांजा बरामद कर, उसके खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बरामद गांजे के बारे में उसने बताया कि वह रायपुर से गांजा लाकर दिल्ली में अज्ञात व्यक्ति को बेच देता है। उक्त मामले में जेल में बंद आरोपी तुलसी दास शुक्ला द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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