अबोध बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोपी को नहीं मिली जेल से रिहाई ,जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
झांसी। अबोध बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोपी को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी,उसका जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा एड के अनुसार वादी मुकदमा ने 27 अप्रैल 2026 को थाना नवाबाद में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी बहन की शादी समारोह इलाइट पर स्थित एक होटल में आयोजित किया जा रहा था । तभी लड़के वालों की तरफ से आया बाहर सैयर गेट मोहनी बाबा निवासी सरफराज पुत्र शमशाद 25-26 अप्रैल 2026 की रात्रि करीब 12.06 बजे उसकी पुत्री उम्र करीब 9 वर्ष को बहला फुसलाकर जबरदस्ती हाथ पकड़ कर लेडीज बाथरूम में ले गया और उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। उसकी पुत्री चिल्लाई और घर वालों की तरफ दौड़कर आ गई। पुत्री काफी डरी सहमी थी जिसने पूरी बात सभी लोगों को बताई। पुलिस ने धारा-62,63 भा. न्या.स. व धारा-5एम/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।जिला कारागार में बंद अभियुक्त सरफराज खान द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

No Previous Comments found.