अवैध चरस तथा अवैध गांजा सहित पकड़े नशे के दो सौदागरों को 03 -03 वर्ष का कठोर कारावास , दस -दस हजार रूपये अर्थदण्ड भी लगाया
झांसी। करीब 15 वर्ष पूर्व अवैध चरस तथा तीन वर्ष पूर्व अवैध गांजा सहित पकड़े गए नशे के दो सौदागरों को विशेष न्यायाधीश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी अधिनियम[एनडीपीएस एक्ट] / अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०)शरद कुमार चौधरी के न्यायालय ने 03 -03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी एवं दस -दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी के अनुसार
थाना कोतवाली पुलिस ने 28 जुलाई 2011 को करीब 10.00 बजे रात्रि चाँद गेट के निकट नीरज कुशवाहा पुत्र दुर्गा प्रसाद कुशवाहा निवासी नई बस्ती को गिरफ्तार कर तलाशी में उसके कब्जे से 500 ग्राम चरस बरामद की थी।
इसी प्रकार 23 दिसंबर 2022 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिरगांव पुलिस ने विशाल लोधी पुत्र स्व० अरविन्द उर्फ बब्लू लोधी को बंदी बनाकर तलाशी में उसके कब्जे से 2 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया था। जिनके खिलाफ धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किए गए। अलग-अलग मामलों में न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त नीरज कुशवाहा व अभियुक्त विशाल लोधी को 03 -03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी एवं दस -दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को एक -एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।


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