5 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का दोषी सत्यम राजपूत को 5 साल कठोर कारावास, 6 हजार जुर्माना
झांसी । पांच साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादिया ने 27 सितंबर 2024 को थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 सितंबर 2024 को उसकी पुत्री उम्र करीब 5 वर्ष घर से कोचिंग पढ़ने जा रही थी, मंदिर के पास पहले से मौजूद सत्यम राजपूत पुत्र शोभरन राजपूत निवासी दाऊबाबा, मोहल्ला बड़ी बाखर बिजौली ने उसकी पुत्री का गलत नियत से हाथ पकड़ लिया, जब उसकी पुत्री ने कहा कि वह अपने पापा को बताएगी तो सत्यम ने उसकी पुत्री के साथ गाली गलौज व मारपीट की। वहाँ पर काम कर रहे राज मिस्त्री ने सत्यम राजपूत को टोका गया तो सत्यम वहाँ से भाग गया।वादिया मुकदमा की तहरीर के आधार पर धारा-75,115(2), 352 भा. न्या.सं. एवं धारा-9एम/10 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना-प्रेमनगर सत्यम राजपूत के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।
न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अपराधी सत्यम राजपूत को धारा -9(एम)/10 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 05 वर्ष (पाँच वर्ष) के कठोर कारावास एवं पाँच हजार रुपए के अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास, धारा-115 (2) भा.न्या.सं. के अपराध के लिए 01 वर्ष (एक वर्ष) के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा की सजा सुनाई गयी।
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