फर्जी जीएसटी बिल बनाने के आरोपी को नहीं मिली जेल से रिहाई,जमानत अर्जी खारिज

 
झांसी। फर्जी जीएसटी बिल बनाकर सरकार को करोड़ों के राजस्व की क्षति पहुंचाने के आरोपी को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी।उसकी जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने निरस्त कर दी।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 दिसंबर 2025 को थाना कोतवाली में राज्य कर के वरिष्ठ सहायक विजिलेंस देवेंद्र पटेल ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि मैसर्स काजल इंटरप्राइजेज सहित कई फर्म के नाम से फर्जी जीएसटी बिल, प्रपत्र बनाकर सरकार के राजस्व को करोड़ों की क्षति पहुंचाई जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। विवेचना के दौरान संज्ञान में आया था कि यह फर्जी जीएसटी बिल बनाने वाला महाराष्ट्र के तूलिंज भगवती कॉम्प्लेक्स निवासी पीयूष शांति लाल है,जिसको गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कंप्यूटर और अन्य फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए।उसे न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। मंगलवार को आरोपी पीयूष शांति लाल की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका डीजीसी मृदुलकांत श्रीवास्तव ने विरोध किया ।न्यायालय ने सुनवाई के उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए  उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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