किराना व्यापारी से लाखों रुपयों से भरा बैग लूटने के मामले में दोषियों को सात- सात वर्ष की सजा , 25-25 हजार रुपए अर्थदंड

झांसी। चार साल पहले किराना व्यापारी से हजारों रुपयों से भरा बैग लूटने का दोष सिद्ध होने पर
विशेष न्यायाधीश द. प्र. क्षे. नेत्रपाल सिंह के न्यायालय ने  दो अभियुक्तों को सात- सात वर्ष की सजा और 25-25  हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
 विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि मोंठ थाना क्षेत्र निवासी सुख सिंह पाल ने थाना मोंठ में 9 फरवरी 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह देर रात साढ़े नौ बजे अपनी किराना की दुकान बंद करके एम 80 वाहन से घर जा रहा था तभी पीछे से आ रहे बाइक सवार बदमाशों ने ओवर टेक कर उसकी गाड़ी रोक ली और  तमंचा अड़ा कर धमकाते हुए उसके हाथ से चार लाख रुपए व मोबाइल रखा बैग छीन कर भाग गए।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू करते हुए मोबाइल को सर्वेलेंस पर लगाकर लोकेशन के आधार पर जिला ललितपुर के बार थाना निवासी पवन राजा उर्फ बड़े राजा, तालबेहट के टेकरी निवासी कन्हैया लाल यादव, तालबेहट के झज्झर घाट निवासी सुमित यादव को गिरफ्तार कर माल बरामदगी करते हुए न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।
 मुकदमे की न्यायालय में सुनवाई के दौरान एक आरोपी कन्हैया लाल यादव फरार हो गया। वहीं शनिवार को सुनवाई के दौरान दो आरोपी सुमित यादव और पवन राजा उर्फ बड़े राजा पर लूट का दोष सिद्ध हो गया। न्यायालय ने दोनों को सात सात वर्ष की सजा और पच्चीस- पच्चीस हजार रुपए अर्थ दण्ड अदा करने का फैसला सुनाया। साथ ही न्यायालय ने फरार चल रहे आरोपी कन्हैया लाल की गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी कर दिया गया है।

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