अवैध चरस सहित पकड़े गए दो नशे के सौदागरों को सजा एवं अर्थदंड
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०), विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)शरद कुमार चौधरी के न्यायालय में दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई उपरांत अवैध चरस सहित पकड़े गए दो नशे के सौदागरों को सजा सुनाते हुए अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी के अनुसार 12 अगस्त 2013 को थाना कोतवाली पुलिस ने नई बस्ती क्षेत्र अंतर्गत हाथी खाना के अन्दर खण्डहर में दबिश देकर अंदर भांडेरी गेट निवासी पवन साहू पुत्र ओमी साहू को बंदी बनाकर तलाशी में उसके कब्जे से 250 ग्राम चरस बरामद की थी। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध धारा-08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त पवन साहू को धारा- 08/20 एन० डी० पी० एस० एक्ट के आरोप में 02 वर्ष 13 दिवस के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए पाँच हजार रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी ने बताया कि इसी न्यायालय में विचाराधीन एक अन्य मुकदमे में
01 जुलाई 2011 को पुलिस ने गश्त के दौरान बकरा मण्डी मैदान के निकट, सुगन्धीपुरी बगीचा कसाई मण्डी निवासी अकरम पुत्र सलीम कुरैशी को गिरफ्तार कर तलाशी में उसके कब्जे से 500 ग्राम चरस बरामद की थी। बाद विवेचना अभियुक्त अकरम के विरूद्ध धारा-18/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था, जहां प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त अकरम को धारा-08 (सी) सपठित धारा-20 (बी) (il) (बी) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम के आरोप में 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया , अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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