किशोरी के साथ अश्लील हरकतें कर अपहरण व जान से मारने की धमकी के मामले में दोषी को तीन वर्ष का कारावास , पांच हजार रुपए अर्थदंड
झांसी। छह साल पहले किशोरी के साथ अश्लील हरकतें कर उसके पिता को अपहरण व जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि वादी ने 07 सितंबर 2020 को थाना गरौठा में तहरीर देते हुए बताया था कि 03 सितंबर 2020 को करीब दिन में 2 बजे उसकी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष अपने खेत पर थी, तभी गाँव का रक्खू नाई पुत्र चिरंजी आया और उसकी पुत्री का हाथ बुरी नियत से पकड़कर अश्लील हरकतें करने लगा, उसकी नाबालिग पुत्री ने उक्त बात उसको बताई। जब वह उलाहना देने गया तो उक्त रक्खू नाई ने गालियां देते हुए पुत्री के अपहरण व जान से मारने की धमकी दी।वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर अभियुक्त रक्खू नाई के विरुद्ध धारा-354,504, 506 भा.दं.सं. एवं धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट एवं धारा-3 (1) द, 3 (1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत थाना गरौठा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस ने आरोपी रक्खू नाई को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। जहां दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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