तमंचा, पिस्टल, चाकू और लाखों नकदी के साथ पकड़े गए अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज
झांसी: तमंचा, चाकू, दर्जनों कारतूस ,लाखों रुपए रूपये, मोबाईल सहित गिरफ्तार अभियुक्त की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०)अनुभव द्विवेदी के न्यायालय ने निरस्त कर दी।
विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार 15 मई 2026 को थाना सीपरी बाजार पुलिस ने गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर बोबी उर्फ सन्त दयानन्द महाराज पुत्र सुरेश चौहान को अवैध तमंचा , कारतूस, 97,000 रूपये नकद, 5 सोने की अंगूठी, एक ब्रेसलेटद एंड्रायड मोबाइल , विवेक चौहान पुत्र सुरेश चौहान के कब्जे से एक तमंचा,पाँच रामपुरी चाकू, जिन्दा कारतूस 1,90,000 रूपये तथा एक एण्ड्रायड मोबाइल , मुकेश कुमार श्रीवास पुत्र स्व० घनश्याम दास के कब्जे से एक ऑटोमैटिक पिस्टल, पिस्टल में एक मैग्जीन लगी, एक रिवाल्वर 32 बोर, एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक रामपुरी चाकू, कारतूस ,एण्ड्रायड मोबाइल बरामद कर तीनों के विरूद्ध धारा-3,4,7,25,27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया था।उक्त मामले में अभियुक्त विवेक चौहान की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
रिपोर्ट अंकित साहू
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