एनडीपीएस केस में अभियुक्त को 5 माह की सजा,जेल में बिताई गई अवधि भी शामिल
झांसी: वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना गरौठा पर मु.अ.सं. 575/2011 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में झाँसी पुलिस एवं लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज दिनाँक 29.06.2026 को न्यायालय एसीजेएम गरौठा झाँसी द्वारा अभियुक्त- पप्पू उर्फ रविन्द्र पुत्र हलकोटे नि0 ग्राम बडा थाना गरौठा झॉसी को 05 माह व 22 दिवस के कारावास व जेल में बिताई गयी अवधि से दण्डित किया गया।
दण्डित कराने में पीओ नीरज सिंह, विवेचक उ0नि0 चन्द्रप्रकाश तिवारी , कोर्ट मोहर्रिर विपिन कुमार शर्मा व पैरोकार म0का0 अंजली थाना गरौठा जनपद झाँसी का विशेष योगदान रहा।
रिपोर्ट अंकित साहू
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