हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपए का जुर्माना

झांसी: दिनाँक 09.11.2023 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना उल्दन पर मु.अ.सं. 191/2020 धारा 302/307 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज न्यायालय ईसी एक्ट, झाँसी द्वारा –देवेन्द्र कुमार घोष उर्फ डिब्बन पुत्र विक्रम सिंह निवासी- बंगरा, थाना उल्दन, जनपद- झांसी को आजीवन कारावास व 10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दण्डित कराने में ए0डी0जी0सी0 देवेश श्रीवास्तव, विवेचक उ0नि0 अजय कुमार द्विवेदी, कोर्ट मोहरिर म0का0 अंशिका सिंह व पैरोकार का0  महेन्द्र पटेल, थाना- उल्दन, जनपद- झाँसी का विशेष योगदान रहा।
 
रिपोर्ट अंकित साहू

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