किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जेल से रिहाई , जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

झांसी । किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी उसका जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि सूचनाकर्ता ने थाना प्रेमनगर में शाहिद खान उर्फ मुन्ना के विरुद्ध-27 मार्च 2026 को रिपोर्ट  दर्ज करायी थी कि उसकी पुत्री/पीड़िता उम्र लगभग 17 वर्ष बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है,25 मार्च 2026 को रात्रि करीब 01.30 बजे जब वह अपनी ड्यूटी से घर आया तो घर के दरवाजे खुले मिले मैंने अपनी पत्नी को जगाया और पूरा घर देखा तो मेरी बेटी घर में मौजूद नहीं मिली तो मैंने रात में ही अपने बेटी को तलाशना शुरु किया तो मेरी बेटी नहीं मिली। दूसरे दिन  26 मार्च को जानकारी हुई कि मेरी बेटी को मेरा ही रिश्तेदार शाहिद खान उर्फ मुन्ना प्रकाश उर्फ स्व. वसीर बहला फुसलाकर ले गया है। जो मेरे घर पर आता जाता था और मेरी बेटी को छेड़खानी भी करता था। मैंने उसे डाँटा भी था। जब मैंने उसके घर-चकरपुर मण्डी कानपुर नगर में पता किया तो वो भी यहाँ अपने घर से गायब था। शाहिद खान उर्फ मुन्ना पुत्र स्व. प्रकाश उर्फ बसीर, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी-चकरपुर मण्डी कानपुर नगर व वर्तमान पता प्रेमनगर झांसी के खिलाफ धारा-137(2),64(1),87 भा. न्या.सं., धारा-3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना-प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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