तीन चोरों को दो-दो वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड
झांसी ।अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे/पीठासीन अधिकारी प्रतीक त्रिपाठी के न्यायालय द्वारा धारा-3 रेल सम्पत्ति (विधि विरूद्ध) कब्जा अधिनियम 1966 में तीन आरोपियों, संजय कुशवाहा पुत्र दमरू कुशवाहा, निवासी ग्राम बरूआपुरा, थाना-रक्सा, , छोटू साहू पुत्र राम प्रकाश साहू, निवासी दीनदयाल नगर, थाना-सीपरी बाजार एवं पंकज वर्मन पुत्र प्रेमलाल, निवासी मसीहागंज, थाना-सीपरी बाजार, को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई साथ ही पाँच-पाँच हजार रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तगणों को बीस-बीस दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
उपरोक्त प्रकरण वर्ष 2012 से रेलवे न्यायालय में विचाराधीन था। अभियुक्तों के खातीबाबा रोड, दीनदयाल नगर स्थित माँ जगदम्बा स्क्रेप नामक कबाड़ की दुकान से 31 मई 2012 को लगभग एक टन रेलवे सम्पत्ति बरामद हुई थी, रेलवे सम्पत्ति की अनुमानित कीमत 35000 रूपये थी। जिसमें रेलवे सुरक्षा बल थाना-आर०पी०एफ०/पोस्ट/स्टोर झांसी में मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमें में सरकार की तरफ से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार तिवारी व भूपेश सिंह द्वारा पैरवी की गई।
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