पति को 06 वर्ष का सश्रम कारावास , 20 हजार रूपये अर्थदण्ड

झांसी। फांसी के फंदे पर झूल कर मौत के मामले में दोषी पति को विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०) अनुभव द्विवेदी के न्यायालय ने 06 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि वादी ने थाना कटेरा में 12 दिसंबर 2022 को तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी बहन श्रीमती ममता कुशवाहा निवासी मऊरानीपुर की शादी देवेन्द्र कुशवाहा पुत्र प्रभूदयाल कुशवाहा निवासी ग्राम कगर थाना कटेरा के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति देवेन्द्र एवं उनके पिता प्रभूदयाल, देवेन्द्र की माता एवं देवेन्द्र के भाई जितेन्द्र द्वारा लगातार शराब पीकर बहन के साथ मारपीट करते रहे। जिस कारण उस की बहन मायके मऊरानीपुर में अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ रह रही थी। 06 दिसंबर 2022 को ससुराली जन यह आश्वासन देकर लिवा ले गये कि आगे से मारपीट एवं उत्पीड़न नहीं करेंगे, जिस पर विश्वास करके बहन को ग्राम कगर भेज दिया।
 11 दिसंबर 2022 को शाम को मेरी माँ के पास फोन आया कि मुझे यहाँ से ले जाओ, यह लोग शराब पीकर मेरे साथ बहुत बुरी तरह मारपीट कर रहे हैं, अगले दिन सुबह कगर पहुँचने पर पता चला की मेरी बहन को उपरोक्त ससुराल पक्ष के द्वारा फाँसी के फंदे पर लटकाकर मार दिया है। देवेन्द्र का छोटा भाई जो कि घटना के बाद से ही घर से फरार हो गया है। वादी मुकदमा की तहरीर पर थाना-कटेरा में अंतर्गत धारा-302 भा०दं०सं० के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में न्यायालय में दोषसिद्ध अभियुक्त देवेन्द्र को धारा-306 भारतीय दण्ड संहिता में 06  वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ,अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी।

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