गैर इरादतन हत्या के मामले से संबंधित आरोपी को 7 की सश्रम कारावास की सजा

झांसी: दिनाँक 18.03.2024 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना लहचूरा पर मु.अ.सं. 43/2024 धारा 304/504 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई.सी. एक्ट जनपद झाँसी द्वारा अभियुक्त-  - हरदयाल उर्फ मल्लू पुत्र बालकिशन नि० ग्रा० इटायल थाना लहचूरा जनपद-झाँसी को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दण्डित कराने में ए0डी0जी0सी0  देवेश श्रीवास्तव, विवेचक उ0नि0 रोहित सिंह, कोर्ट मोहर्रिर का0 राहुल कुमार, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 अंशिका व पैरोकार का0 राममनोहर  थाना-लहचूरा, जनपद- झाँसी का विशेष योगदान रहा।
 
रिपोर्ट अंकित साहू

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