विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर- एसिड हमला पीड़ितों के अधिकार एवं कानूनी हक़ के संबंध में दी गयी महत्वपूर्ण जानकारियां

झांसी। जनपद न्यायाधीश श्रीमती कमलेश कच्छल के नेतृत्व एवं सचिव ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती ईशा त्रिपाठी के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद विधि महाविद्यालय में " एसिड हमला पीड़ितों के अधिकार एवं कानूनी हक़" विषय पर एक दिवसीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने तेज़ाब हमले से पीड़ित व्यक्तियों के विधिक अधिकारों, उन्हें मिलने वाली निशुल्क कानूनी सहायता, चिकित्सा सुविधाओं और शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक क्षतिपूर्ति व पुनर्वास योजनाओं की जानकारी दी।
इस अवसर पर चीफ (एलएडीसी ) प्रतीक समाधिया  एवं मध्यस्थ अधिवक्ता रजनीश वशिष्ठ ने विद्यार्थियों एवं उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि पीड़ित व्यक्तियों को समय पर न्याय और उपचार दिलाना समाज व न्याय प्रणाली की प्राथमिक जिम्मेदारी है। विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे पीड़ितों को मुफ्त पैरवी और सहायता उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सिद्धार्थ कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की इस पहल की सराहना करते हुए विद्यार्थियों से कानून के प्रति जागरूक रहने और समाज के पीड़ित वर्गों की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया।
शिविर के आयोजन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक आदिल जाफरी,असिस्टेंट (एलएडीसी) दीपक मणि तथा पराविधिक स्वयंसेवक अजय कुमार परिहार , संदीप कुमार एवं विधि छात्र-छात्राएं एवं स्टाफ की उपस्थिति रही।

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.