5 अगस्त से 18 अगस्त तक होगा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण

झाँसी: जिला पूर्ति अधिकारी, झाँसी ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को माह अगस्त 2026 का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 05 अगस्त 2026 से 18 अगस्त 2026 तक उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूँ एवं 21 किलोग्राम चावल (कुल 35 किलोग्राम) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूँ एवं 3 किलोग्राम चावल (कुल 5 किलोग्राम) निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी (One Nation One Ration Card) की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे लाभार्थी उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक किसी भी उचित दर की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य अंकित होगा, जिसे विक्रेता लाभार्थियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने सभी कोटेदारों को निर्देशित किया है कि खाद्यान्न वितरण प्रतिदिन प्रातः 08 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 02 बजे से सायं 06 बजे तक अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे दुकान के भीतर एवं बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें।
जिला पूर्ति अधिकारी ने यह भी बताया कि योजना के अंतर्गत वितरण की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2026 होगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले लाभार्थियों को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही लाभार्थी वितरण के समय अपने बायोमेट्रिक विवरण की ई-केवाईसी भी करा सकेंगे।
 
रिपोर्ट अंकित साहू

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