मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी को 05 वर्ष का कठोर कारावास , 05 हजार रुपए अर्थदण्ड

झांसी । चार साल पहले मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया।
जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि 28 जुलाई 2022 को वादी मुकदमा ने थाना-मऊरानीपुर में तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी भतीजी उम्र करीब 10 वर्ष जो मुहल्ले में पड़ोस के बच्चों के साथ लुका छिपी खेल रही थी तभी सुनील उर्फ सुटकाई पुत्र डालचन्द्र ने उसे अकेला पाकर उसका मुँह दबाकर एकान्त में ले गया और माँ बाप को जान से मारने की धमकी देते हुए 
बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने लगा तभी वहाँ से एक महिला सफाई कर्मचारी गुजरी जिसे देखकर वह वहाँ से भाग गया । बच्ची वहाँ से रोते हुए अपने घर पहुंची और माँ के पूछने पर सारी बात बताई। तहरीर के आधार पर अभियुक्त सुनील उर्फ सुटकई के विरूद्ध धारा-354ख, 506 भा.दं.सं.व धारा-5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना मऊरानीपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचनोपरान्त अभियुक्त सुनील उर्फ सुटकई के विरुद्ध धारा-354 ख,506 भा.दं.सं.व धारा-9/10 पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अपराधी सुनील उर्फ सुटकई को धारा-9/10 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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