नहीं मिली जेल से रिहाई, चोरी की विभिन्न वारदातों में वांछित आरोपी की जमानत अर्जियां निरस्त

झांसी। चोरी के कई मामलों में जेल में बंद आरोपी को रिहाई नहीं मिल सकी,उसके जमानत प्रार्थनापत्र  विशेष न्यायाधीश अनु. जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नेत्रपाल सिंह के न्यायालय ने निरस्त कर दिए।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप (पिंटू) राजपूत के अनुसार वादी मुकदमा सुभाष यादव ने थाना बबीना में 06 नवंबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह पैन सिक्योरिटी में गार्ड का कार्य करता है। 2 नवंबर 2025 की रात्रि में लगभग 2 बजे पॉवर प्लांट के अन्दर अज्ञात चोरों ने लगभग दो हजार मीटर केबिल तार चोरी कर लिया है। 
 11 जुलाई 2026 को थाना बबीना उपनिरीक्षक नकुल सिंह पुलिस बल के साथ मानपुर में नेशनल हाईवे 44 पर खड़े थे कि इसी बीच मुखबिर ने आकर बताया कि बबीना सोलर प्लांट पर हुई चोरियो से सम्बन्धित तार एक बोरी में भर कर एक व्यक्ति ग्राम खिरकन से ग्राम गणेशपुरा की ओर मोटर साईकिल से आ रहा है और उसके पास अवैध असलाह भी है। मुखबिर के बताए स्थान पर घेराबंदी कर पुलिस ने मोटर साईकिल चालक को पकड़ लिया। उसने अपना नाम नीलेश यादव पुत्र रामेश्वर यादव बताया तथा जामा तलाशी से उसके कब्जे से एक तमंचा देशी 315 बोर ,एक कारतूस जिन्दा व नगदी के साथ ही बोरी में सोलर प्लांट से चोरी किया हुआ तार बरामद किया। उसने बताया कि उक्त तार उसने अपने साथियों राज यादव पुत्र चन्द्रभान, बलराम यादव पुत्र कालीचरण उर्फ मुन्ना, लल्लू यादव पुत्र शीतल, सौरभ यादव पुत्र हुकुम सिंह ,चन्द्रपाल उर्फ चन्दू यादव पुत्र बलराम तथा सुमित पाल पुत्र ओमकार पाल के साथ पिछले साल नवम्बर मे तथा इस साल फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के महीने मे बबीना सोलर प्लान्ट से चोरी किया था। इसके अलावा इन लोगों ने ललितपुर में अन्य सोलर प्लान्ट में भी चोरी की थी। उसे बलराम यादव 12 जून 2026 को लेकर ग्राम पठा ललितपुर के सोलर प्लान्ट पर तार काटने के लिये लेकर गया था। जहां पर चोरी के दौरान सुमित पाल तथा चन्दपाल उर्फ चन्दू ललितपुर पुलिस ने पकड लिये थे। यह लोग किसी तरह वहां से बचकर भाग निकले थे। इन लोगो ने सोलर प्लांट से चोरी किया था। तार को सभी लोगो ने बांट कर छिपा दिया था। उसी अपने हिस्से के तार को कुछ पहले बेच दिया था, शेष बचे तार को आज वह लेकर बेचने जा रहा था तथा जो उसके पास 1200 रु0 मिले है। वह पहले बेचे हुए तार से बचे हुए है और कुछ रूपये उससे खर्च हो गये है। बोरी को खोलकर देखा तो उसमें सोलर पैनल के 23 तारों के बण्डल तथा 16 कनेक्टर रखे हुए थे।धारा-331 (4), 305(ए), 317(2) बीएनएस के तहत थाना बबीना में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा अन्य मुकदमे भी दर्ज है।
अभियुक्त नीलेश यादव पुत्र रामेश्वर यादव निवासी ग्राम काली पहाड़ी थाना ओरछा जिला निवाडी म. प्र. द्वारा चोरी से संबंधित पांच मुकदमों में जेल से रिहाई हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये,जिन पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए।

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