किशोरी का अपहरण कर छेड़छाड़ के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

झांसी । किशोरी का अपहरण कर छेड़छाड़ के मामले में आरोपी का दिव्तीय जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि सूचनाकर्ती ने थाना कोतवाली में 01 जून 2020 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 30‌ मई 2020 की रात्रि में जब उसकी आँख खुली तब उसकी पुत्री घर पर नहीं थी। रात में समय लगभग 12.30 बजे उसके मोबाइल पर कॉल आई थी रात भर वह अपनी पुत्री को खोजती रही किन्तु उसकी पुत्री के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकी। उसकी पुत्री पड़ोसी आजाद कोरी पुत्र स्व. फूल सिंह से अक्सर बातचीत करती थी। घटना वाली रात से ही आजाद कोरी  निवासी उन्नाव बालाजी ग्राम घिसलैनी थाना उन्नाव बालाजी जिला दतिया म.प्र. घर से गायब है। उसकी पुत्री की उम्र-15 वर्ष है तथा वह नाबालिग है। उसको पूरा विश्वास है कि उसकी नाबालिग पुत्री को उसका पड़ोसी आजाद कोरी उम्र 20 वर्ष बहला फुसलाकर भगा ले गया है। धारा-363,366,354 क भा.दं.सं.
व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमे में जमानत पर रिहा होने के बाद अभियुक्त के न्यायालय में लगातार अनुपस्थित होने के कारण उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे।
उक्त मामले में जेल में बंद अभियुक्त आजाद कोरी की ओर से जमानत हेतु दिव्तीय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया,जिस पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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