किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी को 03 वर्ष का कठोर कारावास,पाँच हजार रुपए अर्थदण्ड

झांसी । किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने 
03 वर्ष  के कठोर कारावास की सजा सुनाई,पाँच हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि वादिया मुकदमा/पीड़िता ने 21 अक्टूबर 2020 को थाना चिरगाँव में तहरीर देते हुए बताया था कि वह अनुसूचित जाति से है और कक्षा दसवीं में पढ़ती है, उसकी उम्र 15 वर्ष है। आज सुबह चिरगांव ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। छिरौना के पीली कोठी के पास  गांव का धर्मेन्द्र पुत्र राकेश बढ़ई मेरे पास आकर सीटी बजाने लगा मैंने सीटी बजाने से मना किया तो तो धर्मेन्द्र ने मेरा हाथ पकड़ लिया तथा मुझसे छेड़खानी करने लगा। मैंने इसका विरोध किया तो मुझसे गाली गलौज करने लगा, मेरे चिल्लाने पर मेरी आवाज सुनकर कुछ लोग आ गये तब उक्त धर्मेन्द्र गंदी गंदी गाली देकर मौके से भाग गया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अपराधी धर्मेन्द्र विश्वकर्मा को धारा-354(क) भा.दं.सं. के अपराध के लिए 03 वर्ष  के कठोर कारावास एवं पाँच हजार रुपए अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त  कारावास की सजा सुनाई गयी।

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