घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

झांसी। घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रीति चतुर्वेदी के अनुसार सूचनाकर्ती ने थाना-लहचूरा में 08 सितंबर 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पति दिल्ली में मजदूरी करने गया है। वह 01 अगस्त 2026 को सुबह लगभग 09:00 बजे बकरी चराने के लिये खेत में गयी थी। उसकी पुत्री उम्र 17 वर्ष घर पर अकेली थी कि लगभग 10:00 बजे मुहल्ले का सुशील पुत्र चन्द्रभान मौका पाकर उसके घर के अन्दर घुस गया और उसकी लड़की से छेड़छाड़ कर दुराचार, बलात्कार किया उसकी लड़की चिल्लाई व शोर मचाया तो उसका जेठ,जिठानी व पड़ोसी मौके पर पहुंचे, ललकारा और उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। अभियुक्त सुशील पुत्र चन्द्रभान के खिलाफ थाना लहचूरा में‌ धारा-64(1),333,352,351(3)भा.न्या.सं. व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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