14 साल पुराने NDPS केस में अभियुक्त को सजा, 1 माह 26 दिन का कारावास व 5,000 रुपये जुर्माना

झांसी: दिनाँक 01.02.2012 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना जी.आर.पी. पर मु.अ.सं. 50/2012 धारा 21/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज दिनाँक 05.11.2026 को न्यायालय विशेष न्यायालय एडीजे/एनडीपीएस कोर्ट झाँसी द्वारा अभियुक्त- इरफान पुत्र रूस्तम निवासी- उतावड थाना हातिन जनपद हरियाणा(हरियाणा) हाल पता नैनागढ़ थाना प्रेमनगर जनपद झांसी को जेल में बिताई गयी अवधि (01 माह 26 दिन) का कारावास व 5,000/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया ।
दण्डित कराने विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी, विवेचक उ0नि0 बी.डी. उमराव, कोर्ट मोहरिर का0 राहुल कुमार, पैरोकार का0 पवन थाना जी.आर.पी. जनपद झांसी का विशेष योगदान रहा।
 
रिपोर्ट अंकित साहू

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