मोबाइल फोन व नगदी चोरी के मामले में दोषी को 06 वर्ष 03 माह का सश्रम कारावास , 10 हजार रूपये अर्थदण्ड
झांसी। छह वर्ष पूर्व घर में रखे तीन मोबाइल फोन व नगदी चोरी के मामले में दोषी को न्यायालय द्वारा 06 वर्ष 03 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार सिद्धेश्वर नगर आईटीआई निवासी सतीश राय पुत्र कालका प्रसाद राय ने थाना सीपरी बाजार में तहरीर देते हुए बताया था कि 27/28 जुलाई 2020 की रात्रि मे वह घर पर सो रहा था। घर में रखे 3 मोबाइल फोन तथा पेन्ट की जेब में रखे 5000 रुपये अज्ञात चोर, चोरी कर ले गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त नाथ की कोठी मसीहागंज निवासी पंकज रायकवार को धारा-380 भा०दं०सं के अपराध में 6 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 5,000 रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा-411 भा०दं०सं० में 02 वर्ष के सश्रम कारावास, धारा-413 भा०दं०सं० में 06 वर्ष 3 माह के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी।

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