उपायुक्त अध्यक्षता में खनन विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई

पाकुड़ :  उपायुक्त मनीष कुमार ने पत्थर खनिज से संबंधित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन (DSR) यथाशीघ्र तैयार कराने और कोई भी मामला छुटने न पाने का निदेश दिया गया, उपायुक्त ने जिला खनन कार्यालय के सभी कर्मचारियों को निदेश दिया कि खनन पट्टा हेतु आवेदन पत्र की सभी वैधानिक औपचारिताएँ पूरी करने के बाद संचिका को अनावश्यक लम्बित कार्यालय स्तर पर नही रखा जाय, साथ दिनांक 10 जून से 15 अक्टुबर तक मॉनसून सत्र में माननीय न्यायालय एनजीटी के गाइडलाइन का अनुपालन कराते हुए नदी तल से बालू का उठाव एवं परिवहन वर्जित है। जिला खनन कार्यालय, पाकुड़ के दोनों खान निरीक्षकों को निदेश दिया कि किसी भी परिस्थिति में नदी तल से बालू का अवैध उठाव एवं परिवहन नही होने चाहिए, इसके लिए सतत निगरानी रखी जाय, नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाय। अवैध रूप से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध सघन अभियान चलाकर नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, वहीं जिला खनन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि स्क्रीनिंग समिति द्वारा किये गये स्थलीय जांच के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई किया जाय, नियमों का उल्लंघन करने वाले सील किये गये क्रशर इकाई के द्वारा नियमों का अनुपालन किया जाता है, वैसी स्थिति में सील मुक्त हेतु अधोहस्ताक्षरी से आदेश प्राप्त कर लेंगे

संवाददाता : अभिषेक तिवारी

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