अदालत में पेश नहीं हो रहे थे सीओ, जज ने महोबा के सीओ सिटी का वेतन रोका

कन्नौज : अपर सत्र न्यायालय द्वारा महोबा के सीओ सिटी के खिलाफ वेतन रोकने के आदेश दिए गए। एसपी महोबा को भेजी गई आदेश की कॉपी में कहा गया कि कन्नौज के तिर्वा तहसील के तत्कालीन सीओ को 4 अलग-अलग केस की सुनवाई के लिए बुलाया गया, लेकिन न तो वह उपस्थित हुए और न ही उनकी तरफ से कोई कारण बताया गया। अपर सत्र न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता यतेंद्र पाल सिंह ने बताया कि कन्नौज के तिर्वा में तैनात रह चुके तत्कालीन सीओ दीपक दुबे वर्तमान समय में महोबा के सीओ सिटी हैं। कन्नौज में उनके रहते हुए कुछ केस तिर्वा कोतवाली और ठठिया थाने में दर्ज किए गए थे। जिसकी सुनवाई के लिए उनको कोर्ट में उपस्थित होना था। इसके लिए उन्हें 16 बार तारीखें दी जा चुकीं, लेकिन एक भी बार न तो वह उपस्थित हुए और न ही कोर्ट में कोई कारण प्रस्तुत किया। जिससे न्यायालय की अवहेलना उनके द्वारा की गई। ऐसे में अपर सत्र न्यायाधीश व एससी-एसटी कोर्ट के स्पेशल जज हरिप्रसाद ने महोबा के सीओ सिटी का वेतन रोकने के लिए महोबा एसपी को आदेश दिए हैं। कोर्ट के अग्रिम आदेश तक उनका वेतन रोक दिया गया। जिसकी एक कॉपी महोबा जिले के वरिष्ठ कोषाधिकारी को भी भेजी गई है। आदेश में स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट ने एसपी महोबा को कहा कि 14 अगस्त 2024 को वह क्षेत्राधिकारी दीपक दुबे की न्यायालय के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करें। ताकि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित एक्शन प्लान के तहत वाद का शीघ्र निस्तारण किया जा सके।
रिपोर्टर : राहुल कश्यप
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