आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को 1000/- रू0 के अर्थ दण्ड की सजा दिलायी गयी

कौशांबी : जनपद कौशांबी जिले में थाना पुरामुफ्ती पुलिस टीम द्वारा गस्त/चेकिंग के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद होने पर गिरफ्तार किया गया था । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 66/06 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था । जिसमें त्वरित विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया था । जिससे सम्बन्धित अभियुक्त जोखेलाल पुत्र रामनाथ यादव निवासी हीरामनपुर थाना पूरामुफ्ती जनपद कौशाम्बी ( वर्तमान जनपद प्रयागराज ) को आज दिनांक 21.05.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/एफटीसी-02 जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराते हुए अभियुक्त को 1000/- रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
रिपोर्टर : विकाश केशरवानी
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