नायब तहसीलदार ने पत्रकार व दो ग्रामीणों को भेजा विधिक नोटिस, ₹50.25 लाख व ₹10.25 लाख हर्जाने की मांग
कवर्धा : तहसील रेंगाखारकला में पदस्थ नायब तहसीलदार प्रेमनारायण की ओर से एक समाचार पोर्टल संचालक तथा दो ग्रामीणों को कथित मानहानि के मामले में विधिक नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस उनके अधिवक्ता निखिल शुक्ला, अधिवक्ता उच्च न्यायालय बिलासपुर के माध्यम से प्रेषित किया गया है।
नोटिस में उल्लेख किया गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान नायब तहसीलदार द्वारा अवैध धान परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की गई थी। प्रशासनिक अभिलेखों के अनुसार कुल 17 प्रकरणों में लगभग 837.80 क्विंटल धान की जब्ती की कार्यवाही की गई थी। इसी क्रम में चेकपोस्ट निरीक्षण के दौरान संदिग्ध वाहनों को रोककर विधिसम्मत कार्रवाई हेतु थाना से पुलिस बल बुलाया गया था।
नोटिस के अनुसार घटना के दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा वाहनों को रोककर कथित रूप से अवैध वसूली की जा रही थी, जिसके संबंध में वाहन चालकों एवं स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन को सूचना दी गई। इस संबंध में संबंधित व्यक्तियों द्वारा वसूली किए जाने के ठोस साक्ष्य उपलब्ध होने का भी दावा किया गया है।
बताया गया है कि इसी घटना के संबंध में एक डिजिटल समाचार मंच पर वीडियो प्रसारित किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार को अवैध धान तस्करी से जोड़कर प्रस्तुत किया गया। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, किंतु विभागीय जांच उपरांत उन्हें निर्दोष पाया गया।
नोटिस में कहा गया है कि उक्त समाचार प्रसारण तथा वीडियो में दिए गए कथनों के कारण अधिकारी की प्रशासनिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुँची है। इसी आधार पर समाचार पोर्टल संचालक/पत्रकार महेंद्र पवार (Vananchal Darpan News) को ₹50,25,000 (पचास लाख पच्चीस हजार रुपये) की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए विधिक नोटिस भेजा गया है।
इसके अतिरिक्त वीडियो में बयान देने वाले रमेश धुर्वे (ग्राम समनापुर) एवं छत्रु परते (ग्राम नंदनी) को भी पृथक-पृथक नोटिस भेजा गया है, जिनसे ₹10,25,000 (दस लाख पच्चीस हजार रुपये) हर्जाने की मांग की गई है।
नोटिस में संबंधित पक्षों को 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक खंडन एवं बिना शर्त माफी प्रकाशित करने अथवा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा करने को कहा गया है। अन्यथा उनके विरुद्ध मानहानि संबंधी आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही प्रारंभ करने की चेतावनी दी गई है।
रिपोर्टर : दीपेश जांगड़े
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