गोगरी में नाव हादसे में दो बच्चों की मौत, नाव मालिक पर प्राथमिकी दर्ज,मृतक परिजनों को 4 लाख मुआवजा दिया गया

खगड़िया : गोगरी प्रखंड अंतर्गत गोगरी पंचायत के बिन्द टोली में दिनांक 28 जुलाई 2025 को गंगा नदी में एक निजी नाव के असंतुलित होकर पलटने की घटना में दो मासूम बच्चों की मृत्यु हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब नाव से चारा लाया जा रहा था। घटना की सूचना प्राप्त होते ही जिलाधिकारी, खगड़िया के निर्देशानुसार अंचल अधिकारी, गोगरी द्वारा स्थल पर पहुंचकर जांच की गई। जांच में पाया गया कि नाव छोटी (देगी) श्रेणी की थी, जिसका परिचालन आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। इसके बावजूद नाव का परिचालन किया जा रहा था, जो स्पष्ट रूप से विधि विरुद्ध है। नाव मालिक – रुदल सिंह, पिता - स्व. नारायण सिंह, सा०- इमादपुर, बिन्द टोली के विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी, खगड़िया के निर्देशानुसार प्रत्येक मृतक परिवार को ₹4,00,000 (चार लाख रुपये) की अनुग्रह राशि प्रदान कर दी गई है। यह मुआवजा राशि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी एवं अंचल अधिकारी, गोगरी द्वारा संयुक्त रूप से मृतकों के परिजनों को उनके निवास पर जाकर सौंपी गई। प्रशासन द्वारा मृतक परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु नाव परिचालन पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।
रिपोर्टर : उमर खान
No Previous Comments found.