0 गंडई के पूर्व अध्यक्ष भी कर चुके है ऐसे शिकायत कार्यवाही अब तक नही

खैरागढ़ : खैरागढ़ नगर पालिका में वर्ष 2024-25 के एक निर्माण कार्य में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में छत्तीसगढ़ शासन ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। शासन ने प्रथम दृष्टया अनियमितता पाए जाने पर वर्तमान में गंडई नगर पंचायत में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित तीन अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 10 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार वर्तमान में नगर पंचायत गंडई में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी  अविनाश देवांगन, उप अभियंता  मुजफ्फर हुसैन तथा प्रभारी लेखापाल  नीरज सिंह को निलंबित किया गया है।
आदेश के मुताबिक मामला नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में वर्ष 2024-25 के दौरान कराए गए एक निर्माण कार्य से जुड़ा है। शासन के अनुसार वार्ड क्रमांक 6 में नरेश पाण्डेय के घर से नाला तक नाली निर्माण कार्य में सड़क निर्माण पूर्ण होने से पहले ही भुगतान किए जाने की शिकायत की प्रारंभिक जांच में संबंधित अधिकारियों की भूमिका प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाई गई।
आदेश में उल्लेख है कि प्रथम दृष्टया यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत प्रतीत होने पर तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही नियमानुसार विभागीय जांच की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी।
निलंबन अवधि में  अविनाश देवांगन का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
यह कार्रवाई प्रारंभिक जांच के आधार पर की गई है। अंतिम निर्णय विभागीय जांच पूरी होने के बाद लिया जाएगा।
"खैरागढ़ के 2024-25 के निर्माण कार्य का
साथ ही ऐसे ही मामलों को लेकर गंडई नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष चेतन देवांगन के द्वारा वार्ड क्रमांक 13 टिकरीपारा का किया गया था जिसपर अब तक कोई इस्पस्ट कार्यवाही सामने नही आया है।

रिपोर्टर : रवि रजक

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.