गंडई में अवैध खाद-कीटनाशक भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, गोदाम सील

खैरागढ :  खरीफ सीजन 2026 में किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि आदान उपलब्ध कराने और नियम विरुद्ध खाद-कीटनाशक की बिक्री पर रोक लगाने कृषि विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशन एवं उप संचालक कृषि राजकुमार सोलंकी के मार्गदर्शन में विभागीय टीम ने गंडई क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर कृषि केंद्रों पर कार्रवाई की।

निरीक्षण के दौरान गंडई के बाजार चौक स्थित हरिओम कृषि केंद्र द्वारा विभाग को गुमराह कर अवैध रूप से गोदाम संचालित किए जाने का मामला सामने आया। विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए धमधा रोड स्थित अवैध गोदाम को सील कर दिया। गोदाम में मौजूद संदिग्ध कीटनाशकों एवं उर्वरकों को जब्त कर संबंधित कृषि केंद्र संचालक नीरज अग्रवाल को सुपुर्द किया गया। मामले में विभाग ने आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
इसी तरह राघवेन्द्र कृषि केंद्र में उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

बिना स्रोत प्रमाण पत्र के जैव उत्प्रेरक भी जब्त

विभागीय कार्रवाई केवल गंडई तक सीमित नहीं रही। खैरागढ़ विकासखंड के दक्ष एग्रोटेक, रेंगाकठेरा में बिना स्रोत प्रमाण पत्र के रखे गए 250 लीटर अवैध जैव उत्प्रेरक को जब्त कर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
वहीं भंडारपुर स्थित सूर्याश कृषि केंद्र और परसाही स्थित प्राची कृषि केंद्र में बिना अनुज्ञप्ति जैव उर्वरक की बिक्री पाए जाने पर स्टॉक जब्त कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

 *विभाग ने दी सख्त चेतावनी

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना निर्धारित प्रक्रिया के कीटनाशक एवं उर्वरकों की बिक्री, स्टॉक का उचित संधारण नहीं करना, अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन तथा निर्धारित मानकों के विपरीत कृषि आदानों का व्यापार करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग की इस कार्रवाई से कृषि आदान विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं किसानों को उम्मीद है कि ऐसी कार्रवाई से बाजार में गुणवत्ताहीन एवं नियम विरुद्ध कृषि सामग्री की बिक्री पर प्रभावी रोक लगेगी।

रिपोर्टर : रवि रजक

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